आज छुट्टी वाले दिन खुलेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ में 'दंगाइयों' के होर्डिंग्स मामले में सुनवाई
अखिल राज सिंह
आज रविवार है. रविवार को अदालतें छुट्टी पर होती हैं लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) एक मामले की सुनवाई करने जा रहा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर (Govind Mathur) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है.
यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ (Lucknow) में बीते गुरुवार होर्डिंग्स लगा दिया गया था. इस होर्डिंग्स में 53 लोगों के नाम, उनकी तस्वीर और पता दर्ज है. पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri) और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) का भी इसमें नाम है. प्रशासन और पुलिस के मुताबिक, यह लोग पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की इन लोगों से भरपाई के लिए यह होर्डिंग लगाया गया है.
इस मामले में आज होने वाली सुनवाई को शनिवार शाम ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया. साथ ही इस मामले को लेकर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान की बात भी लिखी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों या उनके वकीलों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में बुलाया जा सकता है. कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि किस कानून के तहत यह होर्डिंग्स शहर की मुख्य जगहों पर लगाए गए हैं और इसमें क्यों इन लोगों की निजी जानकारी को सार्वजनिक किया गया है.
कोरोना वायरस: सरकार की एडवाइजरी- भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें
अभी तक यह साफ नहीं है कि सरकार द्वारा लोगों के नाम, पता और तस्वीर के साथ क्यों इस होर्डिंग्स को वहां लगाया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस होर्डिंग्स को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश के बाद वहां लगाया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों के तहत यह होर्डिंग्स वहां लगाए गए हैं. होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है.
पांच गुना महंगा डेटा खरीदने को रहें तैयार, JIO ने की सिफारिश
बताते चलें कि लखनऊ में लगाए गए इन होर्डिंग्स में एस.आर. दारापुरी और सदफ जफर के अलावा वकील मोहम्मद शोएब, थिएटर आर्टिस्ट दीपक कबीर समेत शहर के कई सम्मानित लोगों के नाम, तस्वीरें और पते दर्ज हैं. सभी लोग जमानत पर बाहर हैं. CAA हिंसा मामले में सरकार की ओर से आरोपियों को भुगतान न करने पर संपत्ति जब्त किए जाने का नोटिस भी मिल चुका है. नोटिस मिलने पर उनका कहना है कि वह संपत्ति जब्त किए जाने संबंधी मामले में वह सरकार के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ेंगे. सदफ जफर ने होर्डिंग मामले को लेकर NDTV से कहा, 'मैं भाग नहीं रही हूं. ये बेहद निराशाजनक है कि हमारे नाम, तस्वीरें और पते इसमें दर्ज हैं.'
बिना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं अपना Aadhaar कार्ड! UIDAI के नए नियम जारी
सदफ जफर ने कहा, 'जब मैं जेल में थी तो मुझे रिकवरी के लिए नोटिस मिला था. मैंने जेल अधिकारी से पूछा था कि जेल में रहते हुए मैं इस केस को अदालत के सामने कैसे रख सकती हूं. मुझे कोई जवाब नहीं मिला. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी.' उन्होंने आगे कहा, 'आप हमारा नाम-पता दिखाकर उन जगहों पर होर्डिंग्स लगाकर जहां से हमारे बच्चे गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके दोस्त आते हैं, उनके मां-बाप जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, आप यह दिखाकर किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. यह पूरी तरह से गैरकानूनी है.'
#हरदोई #सीतापुर #लखनऊ #आसपास दोस्तों ऐसी ही ढेर सारी न्यूज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को follow बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको लाइव अपडेट मिलते रहें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार अवश्य बताएं
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें