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सनद रहे कि जलालुद्दीन सहित करीब 170 ने याचिका दायर कर नीट परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष और एससी-एसटी के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष करने को चुनौती दी थी। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को अस्थाई तौर पर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। अब आईआईटी परीक्षा में भी अधिकतम उम्र की वैधता को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों ही याचिका पर एकसाथ सुनवाई करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले छात्रों को आईआईटी जेईई मेन और एडवांस परीक्षा 2019 में बैठने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय कुछ छात्रों की याचिका पर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने ए बालासुब्रमण्यम व अन्य छात्रों द्वारा दायर इस याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है। पीठ ने इस याचिका को एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में अधिकतम उम्र को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
पीठ ने कहा है कि आईआईटी जेईई मेन और एडवांस परीक्षा 2019 में 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र शामिल हो सकते हैं। हालांकि पीठ ने कहा है कि यह अंतरिम व्यवस्था होगी। इस मामले के अंतिम निपटारे पर आगे का भविष्य निर्भर करेगा। पीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक हफ्ते के लिए अपना पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है जिससे कि छात्र आईआईटी जेईई मेन और एडवांस परीक्षा 2019 के लिए आवेदन कर सकें। साथ ही पीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सनद रहे कि जलालुद्दीन सहित करीब 170 ने याचिका दायर कर नीट परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष और एससी-एसटी के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष करने को चुनौती दी थी। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को अस्थाई तौर पर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। अब आईआईटी परीक्षा में भी अधिकतम उम्र की वैधता को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों ही याचिका पर एकसाथ सुनवाई करेगा।
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