उम्मीदवारों को सार्वजनिक करनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी - ब्रह्मा अनुभूति

लोकप्रिय पोस्ट

शनिवार, 6 अक्टूबर 2018

उम्मीदवारों को सार्वजनिक करनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी

#हरदोई #सीतापुर #लखनऊ #आसपास

Candidates will have to make public criminal record information
चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून मंत्रालय की हरी झंडी के बाद उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत ने जानकारी दी कि आयोग ने इस बाबत उम्मीदवारों के हलफनामे में बदलाव के लिए कानून मंत्रालय को लिख रखा है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। 

मंत्रालय जल्द ही इस मामले में हरी झंडी दे सकता है। इसके बाद पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में ही उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड या चल रहे मुकदमे के बारे में जानकारी देनी होगी। नए नियम के मुताबिक उम्मीदवार और उसके राजनीतिक दल को अलग अलग तीन अखबारों और तीन टीवी चैनलों के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
  
आयोग चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के गड़बड़ हड़कतों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। आयोग ने आगाह किया है कि गड़बड़झाला करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

  दोस्तों ऐसी ही ढेर सारी न्यूज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को follow बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको लाइव अपडेट मिलते रहें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार अवश्य बताएं

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Pages