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चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून मंत्रालय की हरी झंडी के बाद उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत ने जानकारी दी कि आयोग ने इस बाबत उम्मीदवारों के हलफनामे में बदलाव के लिए कानून मंत्रालय को लिख रखा है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है।
मंत्रालय जल्द ही इस मामले में हरी झंडी दे सकता है। इसके बाद पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में ही उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड या चल रहे मुकदमे के बारे में जानकारी देनी होगी। नए नियम के मुताबिक उम्मीदवार और उसके राजनीतिक दल को अलग अलग तीन अखबारों और तीन टीवी चैनलों के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
आयोग चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के गड़बड़ हड़कतों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। आयोग ने आगाह किया है कि गड़बड़झाला करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
आयोग चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के गड़बड़ हड़कतों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। आयोग ने आगाह किया है कि गड़बड़झाला करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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